रामपुर की अदालत ने मंगलवार को सपा नेता आजम खां और उनके बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को दो पैन कार्ड मामले में दोषी ठहराते हुए सात साल की कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोनों पर 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। फैसले के बाद दोनों को अदालत ने तुरंत कस्टडी में ले लिया।
मामले की सुनवाई के दौरान वादी भाजपा विधायक आकाश सक्सेना भी कोर्ट में मौजूद रहे। फैसले को देखते हुए कचहरी परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। बाहर बड़ी संख्या में भाजपा और सपा कार्यकर्ता भी एकत्र हो गए थे। इससे परिसर के आसपास तनाव का माहौल बना रहा।
आजम खां के खिलाफ दर्ज कुल 104 मामलों में से अब तक 12 में फैसले आ चुके हैं। इसमें सात मामलों में उन्हें सजा और पांच मामलों में बरी किया जा चुका है। दो पैन कार्ड मामले में मिली सात साल की सजा सपा नेता और उनके बेटे के लिए बड़ा झटका मानी जा रही है।


