
हल्द्वानी, 24 फरवरी 2026: उत्तराखंड के हल्द्वानी स्थित बनभूलपुरा में रेलवे की 30 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जे के दो दशक पुराने मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। कोर्ट ने साफ आदेश दिए हैं कि अतिक्रमण हटाया जाए, लेकिन पहले सर्वे होगा।
मुख्य बिंदु:सर्वे की जिम्मेदारी: राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और राजस्व टीम मिलकर सर्वे करेंगी।समयसीमा: रमज़ान के बाद, 19 से 31 मार्च तक सर्वे पूरा होगा। इसमें चेक होगा कि कितने परिवार पीएम आवास योजना के पात्र हैं।
रिपोर्ट: 31 मार्च तक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करनी होगी।
अगली सुनवाई: 9 दिसंबर 2026 को।
यह इलाका करीब 4,000 परिवारों का घर है, जहां पक्के मकान बने हैं। पहले हाईकोर्ट ने हटाने के आदेश दिए थे, रेलवे ने नोटिस जारी किया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्वास के निर्देश दिए थे। अब कार्रवाई की तैयारी तेज!



