उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग (UERC) ने 7 अक्टूबर 2024 को एक महत्वपूर्ण निर्णय जारी किया, जिसमें पनाचे रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन (PRWA) और निवासियों के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद का समाधान किया गया। इस आदेश में पनाचे सोसाइटी के निवासियों को व्यक्तिगत विद्युत कनेक्शन का अधिकार दिया गया है। अब PRWA को मेंटेनेंस शुल्क और बिजली बिल को अलग रखना होगा, जिससे मेंटेनेंस बकाया की वजह से बिजली सेवा बाधित न हो।
UPCL (उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड) को निवासियों के बीच सर्वेक्षण करने और व्यक्तिगत कनेक्शन देने के निर्देश दिए गए हैं। PRWA का तर्क था कि व्यक्तिगत कनेक्शन से सोसाइटी के प्रबंधन में समस्याएं आ सकती हैं, जबकि निवासियों ने आरोप लगाया कि प्रीपेड मीटर के नाम पर PRWA ने अतिरिक्त शुल्क वसूल किए। आयोग ने स्पष्ट किया कि बिजली आपूर्ति और मेंटेनेंस शुल्क को आपस में नहीं जोड़ा जाएगा। इस आदेश का उद्देश्य सोसाइटी में पारदर्शिता सुनिश्चित करना और निवासियों के अधिकारों की रक्षा करना है।
आयोग का यह निर्णय राज्य के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह “बिजली उपभोक्ताओं के अधिकार” नियम, 2024 के तहत पहला ऐसा मामला है।