उत्तराखंडदेहरादून

विवादित बिल्डर पुनीत अग्रवाल 6 माह के लिए जिला बदर, गुंडा एक्ट में कार्रवाई

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देहरादून। कानून व्यवस्था और आमजन की सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एटीएस कॉलोनी में विवादों से घिरे बिल्डर पुनीत अग्रवाल को छह माह के लिए जिला बदर कर दिया है। जिला मजिस्ट्रेट सविन बंसल ने उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड गुंडा नियंत्रण अधिनियम-1970 की धारा 3(3) के तहत आरोपी को “गुंडा” घोषित करते हुए देहरादून जनपद की सीमा से बाहर रहने का आदेश जारी किया है।

डीआरडीओ वैज्ञानिक से मारपीट का आरोप

मामले की शुरुआत 25 अप्रैल 2026 को एटीएस कॉलोनी निवासी एवं डीआरडीओ वैज्ञानिक हेम शिखा समेत अन्य लोगों द्वारा जिलाधिकारी को दिए गए शिकायती पत्र से हुई। शिकायत में आरोप लगाया गया कि 13 अप्रैल को बिल्डर पुनीत अग्रवाल ने डीआरडीओ में तैनात वैज्ञानिक अनिरुद्ध शर्मा और उनके परिवार के साथ मारपीट की। हमले में वैज्ञानिक का कान का पर्दा फटने का आरोप है। महिलाओं और बुजुर्गों के साथ अभद्रता और गाली-गलौज की शिकायत भी दर्ज कराई गई।

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए उप जिलाधिकारी मसूरी से गोपनीय जांच कराई गई। जांच में स्थानीय निवासियों ने आरोपी के व्यवहार को भय पैदा करने वाला बताया। थाना रायपुर में दर्ज एफआईआर, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और स्थानीय शिकायतों को प्रशासन ने संज्ञान में लिया।

डीआरडीओ के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं निदेशक मनोज कुमार ढाका ने भी प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की थी।

पहले से दर्ज हैं कई मुकदमे

जिला प्रशासन के अनुसार आरोपी के खिलाफ पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। दीपावली के दौरान नाबालिग बच्चों पर पिस्टल लहराने के मामले में उसका शस्त्र लाइसेंस पहले ही निलंबित किया जा चुका है। आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों से मारपीट, बच्चों को धमकाने, गाली-गलौज, झूठे मुकदमे दर्ज कराने और जमीन कब्जाने जैसे आरोप भी सामने आए हैं।

पुनीत अग्रवाल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 115(2), 351(2), 352, 74, 126(2), 324(4) और 447 समेत विभिन्न धाराओं में पांच मुकदमे दर्ज बताए गए हैं।

आदेश उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई

जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने आदेश दिया है कि आरोपी अगले छह माह तक देहरादून जनपद की सीमा में बिना अनुमति प्रवेश नहीं करेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर कठोर कारावास और जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। थाना रायपुर पुलिस को 24 घंटे के भीतर आरोपी को जिला सीमा से बाहर भेजने के निर्देश दिए गए हैं।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा है कि महिलाओं, बुजुर्गों और आम नागरिकों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्त रुख अपनाएगा। एटीएस कॉलोनी समेत शहर में इस कार्रवाई को कानून व्यवस्था के लिए बड़ा संदेश माना जा रहा

Adil Rao

एडिटर इन चीफ

Adil Rao

एडिटर इन चीफ

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