किच्छा-सिरौलीकलां चुनाव की अधिसूचना जारी, 22 सितंबर को मतदान; मतगणना पर रोक

नैनीताल: ऊधमसिंह नगर की किच्छा और सिरौलीकलां नगर पालिका चुनाव कराने से जुड़े मामले में सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग ने कोर्ट को बताया कि दोनों नगर पालिकाओं में 22 सितंबर को मतदान कराने को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। वहीं, मतदान के बाद होने वाली मतगणना को अग्रिम आदेशों तक स्थगित रखा गया है। चुनाव आयोग की अधिसूचना के बाद हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 5 अक्टूबर की तिथि तय की है।
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ में हुई। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि मामले में हाईकोर्ट लंबे समय से सुनवाई कर रहा है, लेकिन सरकार दोनों नगर पालिका क्षेत्रों में चुनाव नहीं करा रही थी। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि अन्य जगहों पर चुनाव हुए करीब एक साल होने वाला है, जबकि इन दोनों नगर पालिका क्षेत्रों में चुनाव नहीं होने से विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं और आम जनता से जुड़े नगर पालिका के काम भी रुके हुए हैं। उन्होंने सरकार पर उनके साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया।
मामले के मुताबिक, किच्छा निवासी नईमुल हुसैन समेत कई अन्य लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि सरकार ने प्रदेश की 43 नगर पालिकाओं के अध्यक्ष पदों के लिए प्रस्तावित आरक्षण की अधिसूचना जारी कर आम जनता से आपत्तियां मांगी थीं, लेकिन इसमें किच्छा नगर पालिका अध्यक्ष पद के आरक्षण का उल्लेख नहीं किया गया था।
याचिका में आरोप लगाया गया था कि सरकार किच्छा में नगर पालिका चुनाव टालना चाहती है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, आरक्षण आवंटन नियमावली के तहत अध्यक्ष पदों की कुल संख्या के आधार पर रोस्टर तैयार किया जाना चाहिए था, जबकि सरकार ने 43 पालिका अध्यक्ष पदों के आधार पर ही रोस्टर तय किया।
याचिकाकर्ता के मुताबिक, पूर्व में सरकार ने किच्छा नगर पालिका के कुछ वार्डों और गांवों को पालिका में शामिल किया था, जिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। बाद में सरकार ने इन क्षेत्रों को दोबारा नगर पालिका में शामिल किया। इसके बाद चुनाव को लेकर विवाद सामने आया। कोर्ट के पूर्व आदेश के बाद किच्छा नगर पालिका के अध्यक्ष पद का आरक्षण भी तय कर दिया गया, लेकिन चुनाव नहीं कराया गया।
अब राज्य निर्वाचन आयोग ने दोनों नगर पालिकाओं में 22 सितंबर को मतदान कराने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। हालांकि, मतदान के बाद होने वाली मतगणना को हाईकोर्ट के अग्रिम आदेशों तक स्थगित रखा गया है। मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी।



