HMT रानीबाग के कर्मचारियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, एक सप्ताह में बहाल होंगे 22 बिजली कनेक्शन

नैनीताल। हाईकोर्ट ने एचएमटी रानीबाग के आवासीय परिसर में रह रहे कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। लंबे समय से काटे गए 22 बिजली कनेक्शन दोबारा जुड़ने का रास्ता साफ हो गया है। न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने कर्मचारियों को एक सप्ताह के भीतर उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) के पास नए बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही यूपीसीएल को आदेश दिया है कि एचएमटी प्रबंधन की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए अगले सात दिनों के भीतर आवेदनों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर बिजली कनेक्शन जारी किए जाएं।
दरअसल, लंबे समय से बंद पड़ी एचएमटी रानीबाग फैक्ट्री के आवासीय परिसर में अब भी कर्मचारी रह रहे हैं। परिसर में लगा पुराना ट्रांसफार्मर खराब होने के कारण कर्मचारियों को बिजली और पेयजल की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा था। इसी बीच वहां के 22 बिजली कनेक्शन काट दिए गए थे। कर्मचारियों की ओर से राहत की मांग को लेकर मामला हाईकोर्ट पहुंचा।
ट्रांसफार्मर की मरम्मत पर 1.05 करोड़ रुपये का खर्च
सुनवाई के दौरान एचएमटी लिमिटेड और एचएमटी वॉच लिमिटेड की ओर से पेश अधिवक्ताओं ने अदालत को बताया कि पुराने ट्रांसफार्मर की मरम्मत पर करीब 1.05 करोड़ रुपये खर्च होंगे। कंपनी बंद होने के कारण वित्तीय संकट से गुजर रही है और इतनी बड़ी राशि खर्च करने की स्थिति में नहीं है। एचएमटी प्रबंधन ने ट्रांसफार्मर ठीक कराने में असमर्थता जताई।
इस पर अदालत ने स्पष्ट किया कि कर्मचारी यूपीसीएल के पास नए बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकते हैं। यूपीसीएल को निर्देश दिया गया कि वह एचएमटी प्रबंधन की किसी भी आपत्ति को आधार बनाकर आवेदनों को लंबित न रखे और नियमानुसार कनेक्शन जारी करने पर तत्काल विचार करे।
20 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
हाईकोर्ट ने एचएमटी कामगार संघ को यूपीसीएल को भी मामले में पक्षकार बनाने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 नवंबर 2026 की तारीख निर्धारित की गई है। अदालत के आदेश से आवासीय परिसर में रह रहे कर्मचारियों को बिजली संकट से राहत मिलने की उम्मीद जगी है।



