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ऋषिकेश यौन उत्पीड़न मामले में मनजीत जौहर को सशर्त जमानत, पुत्र मानव की याचिका खारिज

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ऋषिकेश। चर्चित यौन उत्पीड़न प्रकरण में नामजद आरोपी मनजीत जौहर को ऋषिकेश की एडीजे (प्रथम) अदालत से सशर्त जमानत मिल गई है, जबकि उनके पुत्र मानव जौहर की जमानत याचिका न्यायालय ने खारिज कर दी है।

जानकारी के अनुसार, बीते माह ऋषिकेश की एक महिला, जो एक प्रॉपर्टी डीलर की पत्नी हैं, ने शहर के नामी प्रॉपर्टी डीलर मनजीत जौहर, उनके पुत्र मानव जौहर और कुशाग्र शर्मा पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर तत्काल कार्रवाई करते हुए कुशाग्र शर्मा को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

मामले में नामजद मनजीत जौहर और मानव जौहर घटना के बाद से शहर से बाहर बताए जा रहे थे। उनकी ओर से अग्रिम जमानत के लिए कई प्रयास किए गए। गुरुवार को हुई सुनवाई में एडीजे (प्रथम) न्यायालय ने मनजीत जौहर को सशर्त जमानत प्रदान की, जबकि मानव जौहर की जमानत याचिका अस्वीकार कर दी।

Adil Rao

एडिटर इन चीफ

Adil Rao

एडिटर इन चीफ

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