UCC विवाह प्रमाण पत्र में अब दर्ज विवरण में बदलाव की तैयारी, नियमावली में होगा संशोधन

देहरादून: प्रदेश सरकार समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को आमजन के लिए सरल और सुगम बनाने की दिशा में नियमों में बदलाव की तैयारी कर रही है। इसी क्रम में अब यूसीसी के तहत जारी विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र में दर्ज विवरण में संशोधन की व्यवस्था किए जाने का प्रस्ताव है। अभी ऐसी व्यवस्था उपलब्ध नहीं है।
यूसीसी के तहत विवाह पंजीकरण की प्रक्रिया में विवाह से संबंधित विभिन्न विवरण दर्ज किए जाते हैं। आधिकारिक यूसीसी नियमों में विवाह की तारीख के आधार पर पंजीकरण और पहले से पंजीकृत विवाह के लिए पावती प्रमाण पत्र की व्यवस्था निर्धारित है।
गलत जानकारी दर्ज होने पर संशोधन की मांग
गृह विभाग के पास ऐसे कई आवेदन पहुंचे हैं, जिनमें आवेदकों ने विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र में गलत जानकारी दर्ज होने का हवाला देते हुए उसमें संशोधन की मांग की है। आवेदकों की ओर से बताया गया है कि आवेदन के दौरान माता-पिता के नाम अथवा पते से संबंधित जानकारी दर्ज करने में गलती हुई थी। इसके चलते प्रमाण पत्र में भी गलत विवरण दर्ज हो गया, जिससे उनके कुछ जरूरी कार्य प्रभावित हो रहे हैं।
इन्हीं समस्याओं को देखते हुए गृह विभाग विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र में दर्ज विवरण को संशोधित करने की व्यवस्था के लिए नियमावली में संशोधन की तैयारी कर रहा है।
पहले निरस्तीकरण के लिए करना होगा आवेदन
प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार, विवाह पंजीकरण में दर्ज विवरण में बदलाव चाहने वाले आवेदक को पहले पंजीकरण निरस्त करने के लिए आवेदन करना होगा। आवेदन में यह स्पष्ट करना होगा कि प्रमाण पत्र में किस विवरण में संशोधन की आवश्यकता है और बदलाव का कारण क्या है।
इसके साथ ही आवेदक को संबंधित प्रमाण और आवश्यक दस्तावेज भी उपलब्ध कराने होंगे। दस्तावेजों और आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर आगे की प्रक्रिया पूरी किए जाने का प्रस्ताव है।
यूसीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर वर्तमान में विवाह पंजीकरण/पूर्व पंजीकृत विवाह की पावती के लिए ऑनलाइन सेवा उपलब्ध है।



