उत्तराखंड

देहरादून में ट्रैवल एजेंसियों के लिए नए नियम, तीन विभागों की एनओसी अनिवार्य

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देहरादून। शहर में जाम की समस्या कम करने और यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग ने ट्रैवल एजेंसियों के संचालन के लिए नियम कड़े कर दिए हैं। अब नई ट्रैवल एजेंसी खोलने के लिए आवेदनकर्ता को पुलिस, नगर निगम और एमडीडीए की एनओसी अनिवार्य रूप से उपलब्ध करानी होगी। वहीं, वर्तमान में संचालित ट्रैवल एजेंसियों को भी छह माह के भीतर तीनों विभागों से एनओसी लेनी होगी। तय समय सीमा में एनओसी उपलब्ध नहीं कराने पर लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।

दरअसल, बीते नौ अगस्त को हुई संभागीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) की बैठक में ट्रैवल एजेंसियों के लिए नए नियमों का प्रस्ताव पारित किया गया था। इसके बाद आरटीए के निर्धारित मानकों को पूरा करने वाली नई एजेंसियों को ही लाइसेंस जारी किया जाएगा। आवेदन के समय सभी जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

वर्तमान में देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश में करीब 94 ट्रैवल एजेंसियां संचालित हो रही हैं। आरटीओ प्रशासन की ओर से इन सभी एजेंसी संचालकों को नई गाइडलाइन के तहत निर्धारित नियम और शर्तें पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए छह माह का समय दिया गया है। नियमों का पालन नहीं करने पर संबंधित एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

नई गाइडलाइन के तहत पुलिस की एनओसी में यातायात व्यवस्था सुचारु रखने और सड़क पर जाम की स्थिति न बनने संबंधी पहलुओं का उल्लेख होना जरूरी होगा। वहीं, नगर निगम और एमडीडीए की एनओसी में यह स्पष्ट होना चाहिए कि एजेंसी के संचालन से आवासीय क्षेत्रों में किसी तरह की परेशानी या असुविधा उत्पन्न नहीं होगी।

तीनों विभागों की एनओसी उपलब्ध कराने के बाद परिवहन विभाग की टीम संबंधित क्षेत्र का मौके पर निरीक्षण भी करेगी। इसके बाद आरटीए के मानकों की जांच की जाएगी। मानक पूरे होने पर ही नई एजेंसी को लाइसेंस जारी किया जाएगा।

आरटीओ प्रशासन संदीप सैनी ने कहा कि नई एजेंसी खोलने के लिए पुलिस, नगर निगम और एमडीडीए की एनओसी अनिवार्य की गई है। वर्तमान में संचालित एजेंसियों को भी निर्धारित अवधि में एनओसी उपलब्ध करानी होगी। आरटीए के मानक पूरे नहीं करने या निर्देशों का पालन नहीं करने पर लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।

Adil Rao

एडिटर इन चीफ

Adil Rao

एडिटर इन चीफ

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