उत्तराखंड

उत्तराखंड कैबिनेट के बड़े फैसले, वन विकास निगम से लेकर ईको टूरिज्म और GST संशोधन को मंजूरी

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देहरादून: उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। सरकार ने वन विकास निगम की सेवा नियमावली में संशोधन, ईको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति के पुनर्गठन, GST संशोधन अध्यादेश समेत कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इसके अलावा जल जीवन मिशन, सहकारी समितियों और औद्योगिक संबंधों से जुड़े नियमों में भी बदलाव को स्वीकृति दी गई है।

वन विकास निगम सेवा नियमावली में संशोधन

कैबिनेट ने उत्तराखंड वन विकास निगम सेवा (संशोधन) विनियमावली, 2026 को मंजूरी दी है। संशोधित नियमावली के तहत उत्तराखंड वन विकास निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों, योग्यता, भर्ती प्रक्रिया और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े प्रावधानों में बदलाव किया जाएगा। वन विकास निगम राज्य में वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन, लकड़ी और अन्य वनोपज के निष्पादन से जुड़े कार्य करता है।

ईको टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा

उत्तराखंड में ईको टूरिज्म गतिविधियों को गति देने के लिए गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति (HPC) की संरचना में संशोधन को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति का पुनर्गठन किया गया है।

समिति का उद्देश्य जबरखेत मॉडल की तर्ज पर नए ईको टूरिज्म हब विकसित करना और प्रदेश के लिए एकीकृत ट्रेकिंग एवं पर्वतारोहण नीति तैयार करना है। सरकार के इस फैसले से राज्य में प्रकृति आधारित पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

GST संशोधन अध्यादेश को मंजूरी

कैबिनेट ने उत्तराखंड माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2026 को प्रख्यापित करने की मंजूरी दी है। यह संशोधन केंद्र सरकार के GST कानून में हुए बदलावों के अनुरूप राज्य में प्रावधानों को लागू करने और राजस्व व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है।

बंगाली मूल के अनुसूचित जाति समुदाय से जुड़ा फैसला

बंगाली मूल के अनुसूचित जातियों के लिए सहायता कोष नियमावली, 2006 के नियम-3 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है। इसके तहत सहायता कोष की संचालन समिति में उपाध्यक्ष और सदस्य के पद पर बंगाली अनुसूचित जाति समुदाय से ही नामांकन किए जाने का प्रावधान किया गया है।

सहकारी समिति नियमावली में बदलाव

उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेशों के अनुपालन में उत्तराखंड सहकारी समिति नियमावली, 2004 के नियम 473 के उपनियम-1 के खंड (ग) में कुष्ठ रोग से संबंधित प्रावधानों में संशोधन को कैबिनेट ने मंजूरी दी है।

जल जीवन मिशन के तहत नई व्यवस्था

ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल योजनाओं की कमीशनिंग और उन्हें ग्राम पंचायतों तथा ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों को हस्तांतरित करने के लिए जल जीवन मिशन कार्यक्रम प्रोटोकॉल को भी मंजूरी मिली है। इससे योजनाओं के संचालन और हस्तांतरण की प्रक्रिया को व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी।

औद्योगिक संबंध नियमावली 2026 को मंजूरी

कैबिनेट ने उत्तराखंड औद्योगिक संबंध नियमावली, 2026 को भी स्वीकृति दी है। यह केंद्र की औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के अनुरूप तैयार की गई है। इसका उद्देश्य राज्य में श्रम एवं औद्योगिक संबंधों से जुड़े नियमों को आधुनिक बनाना, विवादों के समाधान की प्रक्रिया को सरल करना और कामगारों से जुड़े अधिकारों एवं व्यवस्थाओं को अधिक प्रभावी बनाना है।

Adil Rao

एडिटर इन चीफ

Adil Rao

एडिटर इन चीफ

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