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सुप्रीम कोर्ट में डॉग लवर्स की बड़ी जीत, टीका लगाकर वापस उसी इलाके में छोड़े जाएंगे आवारा कुत्ते खुले मे खाना खिलाने वालों पर होंगी कार्यवाही

Dog lovers get a big victory in the Supreme Court, stray dogs will be vaccinated and released back in the same area, action will be taken against those who feed them in the open

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आपको बता दें कि कोर्ट ने 11 अगस्त को जो फैसला सुनाया था उसका बाद में बहुत विरोध हुआ था. दिल्ली के इंडिया गेट पर पशु प्रेमियों ने कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ कैंडल मार्च भी निकाला था.अब अदालत ने अपने पिछले फैसले में संशोधन किया है।

नई दिल्ली:दिल्ली NCR में आवारा कुत्तों के मामले पर डॉग लवर्स की बड़ी जीत हुई है. सुप्रीम कोर्ट ने पकड़े गए आवारा कुत्तों को टीका लगातर वापस उसी इलाके में छोड़ने का आदेश दिया है, जहां से उनको पकड़ा गया था. बता दें कि यह फैसला तीन जजों की बेंच ने फैसला सुनाया है. जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने डॉग लवर्स के हित में यह फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेजने वाले अपने ही आदेश में संशोधन किया है. सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातों को सख्ती से लागू करने का आदेश भी दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाना प्रतिबंधित है. ऐसा करने वाले व्यक्ति के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी. कुत्तों को सार्वजनिक रूप से भोजन कराने की अनुमति नहीं है. आवारा कुत्तों के लिए अलग से भोजन स्थान बनाए जाएंगे।

Adil Rao

एडिटर इन चीफ

Adil Rao

एडिटर इन चीफ

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