उत्तराखंड

उत्तराखंड में पुलिस भर्ती को लेकर बड़ा फैसला, सिपाही भर्ती की अधिकतम आयु सीमा 22 से बढ़ाकर 25 वर्ष

Listen to this article

देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने वर्दीधारी सिपाही पदों पर सीधी भर्ती प्रक्रिया को लेकर बड़ा फैसला लिया है। कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, उत्तराखंड वर्दीधारी सिपाही पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया नियमावली-2025 में संशोधन करते हुए अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा 22 वर्ष से बढ़ाकर 25 वर्ष कर दी गई है।

नई नियमावली के तहत अब सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की आयु की गणना उस वर्ष की 1 जुलाई के आधार पर की जाएगी, जिस वर्ष भर्ती का विज्ञापन उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) द्वारा जारी किया जाएगा। संशोधित नियमों के अनुसार अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष होना अनिवार्य होगा।

 

सरकार ने अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया है कि आरक्षी पुलिस, आरक्षी पीएसी, आरक्षी आईआरबी और अग्निशामक पदों की भर्ती के लिए नियमावली के प्रकाशन की तिथि से 31 दिसंबर 2028 तक अभ्यर्थियों को आयु सीमा में एकमुश्त छूट प्रदान की जाएगी। यह छूट उत्तराखंड अधीनस्थ पुलिस एवं समकक्ष सेवा नियमावली के प्रावधानों के अनुरूप लागू होगी।

 

राज्यपाल की मंजूरी के बाद जारी इस संशोधन का उद्देश्य वर्दीधारी पदों पर सीधी भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, स्पष्ट और व्यवस्थित बनाना है। सरकार का मानना है कि आयु सीमा में वृद्धि और विशेष छूट के प्रावधान से अधिक संख्या में युवा भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे और उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे।

 

नई व्यवस्था लागू होने के बाद प्रदेश के उन युवाओं को सबसे अधिक लाभ मिलने की उम्मीद है, जो पहले अधिकतम आयु सीमा 22 वर्ष होने के कारण भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाते थे।

Adil Rao

एडिटर इन चीफ

Adil Rao

एडिटर इन चीफ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!